Grievance Redressal Policy (IN)

शिकायत निवारण नीति – [SiteName]8529

[SiteName]8529 समाचार पोर्टल के रूप में पत्रकारिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हम अपने पाठकों की प्रतिक्रिया और शिकायतों का पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता से समाधान करते हैं।

यह शिकायत निवारण नीति Indian IT Rules 2021, Press Council Guidelines, और Google News Publisher Ethics के अनुसार तैयार की गई है।


📌 शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति

IT Rules 2021 के तहत, हमने एक शिकायत निवारण अधिकारी (Grievance Officer) नियुक्त किया है:

👤 नाम: [GrievanceOfficerName]8529
📧 ईमेल: [GrievanceEmail]8529
📮 पता: [GrievanceAddress]8529
📞 मोबाइल (वैकल्पिक): [GrievancePhoneNumber]8529
🕘 कार्य समय: सोमवार से शुक्रवार, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक


📋 शिकायत करने की प्रक्रिया

यदि आपको [SiteName]8529 पर प्रकाशित किसी भी सामग्री से संबंधित:

  • तथ्यात्मक त्रुटि,
  • मानहानिकारक भाषा,
  • कॉपीराइट उल्लंघन,
  • गोपनीयता का हनन,
  • या कोई भी अन्य चिंता है — तो आप निम्न प्रक्रिया के अनुसार शिकायत दर्ज कर सकते हैं:

शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक विवरण:

  1. आपकी पूर्ण जानकारी (नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल)
  2. जिस लेख या सामग्री से शिकायत है उसका लिंक / यूआरएल
  3. शिकायत की स्पष्ट व्याख्या
  4. अपेक्षित समाधान
  5. यदि आप किसी की ओर से शिकायत कर रहे हैं, तो प्रॉक्सी अथॉरिटी का प्रमाण

आप शिकायत को ईमेल के माध्यम से [GrievanceEmail]8529 पर भेज सकते हैं या पोस्ट द्वारा [GrievanceAddress]8529 पर भेज सकते हैं।


⏳ कार्रवाई की समयसीमा

  • शिकायत प्राप्त होने के 24 से 48 घंटे के भीतर पुष्टि की जाएगी
  • सत्यापन के बाद 15 कार्यदिवसों के भीतर जांच और समाधान किया जाएगा
  • यदि मामला जटिल हुआ तो अधिकतम 30 कार्यदिवस का समय लग सकता है
  • समाधान/रिपोर्ट ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी

🧾 समाधान के तरीके

शिकायत का प्रकार देखते हुए हम निम्न विकल्पों में से एक या अधिक तरीकों से कार्रवाई कर सकते हैं:

  • तथ्यात्मक सुधार (correction policy अनुसार)
  • लेख हटाना या संशोधन करना
  • स्पष्ट माफीनामा जारी करना (यदि आवश्यक हो)
  • कानून प्रवर्तन एजेंसी से संपर्क करना (यदि मामला गंभीर हो)

⚖ अपील का अधिकार

यदि आपको दिए गए समाधान से संतुष्टि नहीं होती, तो आप IT Rules 2021 के अंतर्गत केंद्रीय शिकायत प्राधिकरण (Grievance Appellate Committee) से संपर्क कर सकते हैं।


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